RTI BIHAR NEWS |
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बिहार के अरवल और कलेर प्रखंडों में 26 नवम्बर 2024 को होने वाले पैक्स चुनाव के दौरान निषेधाज्ञा लागू की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों के आसपास 200 मीटर तक कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं।
मुख्य निषेधाज्ञा:
• मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर चार या उससे अधिक लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।
• कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा (पुलिस प्रशासन को छोड़कर)।
• लाउडस्पीकर का प्रयोग, विजय जुलूस, पटाखा फोड़ना और किसी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
• किसी भी प्रकार के विस्फोटक या राजनीतिक विद्वेष से संबंधित नारेबाजी पर भी रोक लगाई गई है।
यह आदेश 26 नवम्बर 2024 को मतदान शुरू होने से दो घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्ति के एक घंटे बाद तक लागू रहेगा। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान की अपील की है।
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