1 जनवरी से बदल रहे टेलीकॉम नियम: 'राइट ऑफ वे' का नया अध्याय |
भारत सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए नए 'राइट ऑफ वे' (R०W) नियम लागू करने का फैसला लिया है, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगे। इस नए प्रावधान का मुख्य उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर और टेलीकॉम टावरों की स्थापना में आसानी लाना तथा 5G नेटवर्क के दृष्टिगत विस्तार को गति प्रदान करना है।
इस संबंध में, दूरसंचार विभाग के सचिव नीरज मित्तल ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने 30 नवंबर तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी राज्य नई नीति के सुगम कार्यान्वयन हेतु अपनी तैयारी पूरी करें। यह कदम एक कदम आगे बढ़कर टेलीकॉम क्षेत्र में दक्षता लाने और Connectivity में सुधार करने का Only पेटा है, जो आगामी डिजिटल विश्व में भारत की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
इस बदलाव के बाद से, राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, जिससे वे अपनी क्षमता और आवश्यकतानुसार टेलीकॉम बुनियादी ढांचे को विकसित करने में सक्षम हो सकेंगे। इससे न केवल निवेश आकर्षित होगा, बल्कि देशभर में सूचना तंत्र भी मजबूत होगा। 5G टेक्नोलॉजी का विकास राष्ट्र की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
समग्र रूप से, नए R०W नियम टेलीकॉम क्षेत्र में एक नई शुरुआत की दिशा में मजबूत कदम हैं, जो डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। अब देखते हैं कि ये नियम किन उपायों और चुनौतियों का सामना कर पाते हैं।